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नई दिल्ली (समयधारा) : कोरोना वायरस के चलते देश भर में एक जून से अनलॉक 1 जारी है l
लेकिन कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा l देश भर में कोरोना के मामले 2 लाख 25 हजार के आसपास हो गए है l
कोरोना से मरने वालों की संख्या में बेतहासा बढ़ोतरी हुई है l
इस बीच सरकार 8 जून से धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि को फिर से खुलने की इजाजत दे रही है l
कोरोना वायरस की महामारी के बीच केंद्र सरकार ने रेस्तरां, मॉल, होटल और धार्मिक स्थानों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं l
गौरतलब है कि 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है l
इसके अंतर्गत आठ जून से रेस्टोरेंट और मॉल्स को खास ऐहतियात का पालन करने हुए खोलने के निर्देश दिए गए हैं l
नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूने की समझाइश लोगों को दी गई है l
मॉल, रेस्टोरेंट जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मॉस्क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं l
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जानियें क्या है मुख्य दिशानिर्देश
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा l
- बिना मॉस्क कही पर भी आना-जाना प्रतिबंधित होगा l मास्क बिना कही भी प्रवेश नहीं मिलेगा l
- धार्मिक स्थानों पर किसी भी चीज को छूने की मनाई होगी l जैसे धार्मिक ग्रन्थ, मुर्तिया, धार्मिक वस्तुएं आदि l
- जितना हो सके लोगों से एक मीटर की दुरी बनायें रखें l
- रेस्टोरेंट में एक टेबल छोड़कर बैठना होगा l
- सेनीटाइजर व अन्य covid19/corona से बचने वाली वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें l
- घर पर आने के बाद अपने हाथों को अवश्य कम से कम 20 सेकंड तक अवश्य धोएं l
- बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है l
- रेस्टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह l
- होटल-रेस्टोरेंट का मेन्यू डिस्पोजेबल होना चाहिए l
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- बैठक के दौरान दो सीटों के बीच पर्याप्त दूरी रखने की भी सलाह दी गई है l
- धार्मिक स्थलों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते l
- प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई है l
- धार्मिक स्थलों में थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी, साथ ही मॉस्क पहनना जरूरी है l
- धार्मिक स्थलों को बार-बार सेनिटाइज करना होगा l
- रेस्टोरेंट में बच्चे और गर्भवती महिलाएं न जाएं l
- रेस्टारेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सेनिटाइज करने होंगे l
- रेस्टोरेंट स्टाफ को ग्लव्ज और मॉस्क पहनना जरूरी होगा l
- कंटनमेंट जोन में होटल, रेस्टारेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है l
- स्टाफ और गेस्ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा l
- जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की बनाकर रखें l
- जब हाथ साफ तौर पर गंदे न हों तब भी साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें l
- खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को अच्छे से ढंकें l
- थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा l
- इसके साथ ही सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और उसके उपयोग की सलाह दी गई है l
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