दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार,कहा-दिल्ली दंगों में जांच के नाम पर हमारी आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश
दिल्ली पुलिस(Delhi Police)ने जांच के नाम पर जो भद्दा खिलवाड़ किया,उस पर आज,शुक्रवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई सहित तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
Delhi-Riots-will-be-remembered-in-history-for-failure-of-Delhi-Police-in proper-investigation-says-Delhi-court
नई दिल्ली:वर्ष2020की फरवरी में दिल्ली को अमानवीय तरीके से दंगों(Delhi riots 2020) की आग में जलाया गया।
इसके बाद दिल्ली पुलिस(Delhi Police)ने जांच के नाम पर जो भद्दा खिलवाड़ किया,उस पर आज,शुक्रवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई सहित तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
दरअसल, ताहिर हुसैन के भाई को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों में एक दुकान की लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया था लेकिन कोर्ट ने आज उन्हें बरी करते हुए दिल्ली पुलिस पर दिल्ली दंगों की जांच को लेकर कड़ी फटकार लगाई।
कोर्ट(Delhi-court)ने कहा कि “पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं”।
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”दिल्ली कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और कुछ नहीं।”
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यह मामला करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी है। इस मामले की जांच करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है।” कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी किया है।
कोर्ट ने कहा है कि “इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी।”
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एडिशनल सेशन जज (एएसजे) विनोद यादव ने शाह आलम (पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का भाई), राशिद सैफी और शादाब को मामले से बरी कर दिया है।
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दरअसल दिल्ली दंगों में हरप्रीत सिंह आनंद की शिकायत पर ये मामला दर्ज़ किया गया था. दिल्ली दंगों में हरप्रीत सिंह आनंद की दुकान को जला दिया गया था।
कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक इस मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने इस मामले में केवल पांच गवाह दिखाए हैं,जिनमें एक पीड़ित है, दूसरा कांस्टेबल ज्ञान सिंह, एक ड्यूटी अधिकारी, एक औपचारिक गवाह और आईओ. जो सुबूत कोर्ट के सामने रखे गए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा है इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस ने कर दाताओं का पैसा खराब किया है।
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(इनपुट एजेंसी से भी)