Breaking:जुबैर को UP के सभी 6 मामलों में तत्काल जमानत दें,हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं:सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने यूपी पुलिस(UP Police)को अपने आदेश में कहा कि जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।इतना ही नहीं,मोहम्मद जुबैर को किसी नई एफआईआर पर भी अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।

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नई दिल्ली:आखिरकार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल ही(Mohammed-Zubair-gets-interim-bail-by-Supreme-Court)गई।
उन्हें तिहाड़ जेल से आज शाम छह बजे तक रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए है।
ऑल्ट न्यूज(Alt News) के सहसंस्थापक और फैक्ट चैकर मोहम्मद जुबैर(Mohammed-Zubair)को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी छह मामलों में आज,बुधवार को अंतरिम जमानत दे(Mohammed-Zubair-gets-interim-bail-by-Supreme-Court-in-all-6-UP-cases)दी।
सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने यूपी पुलिस(UP Police)को अपने आदेश में कहा कि जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
इतना ही नहीं,मोहम्मद जुबैर को किसी नई एफआईआर पर भी अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। उनकी अंतरिम जमानत बरकरार(Mohammed-Zubair-gets-interim-bail-by-Supreme-Court-in-all-6-UP-cases)रहेगी।
इसके साथ ही यूपी सरकार द्वारा मोहम्मद जुबैर को ट्वीट न करने की अनमुति देने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी पत्रकार की लेखनी पर रोक नहीं लगा सकते।
आपको बता दें कि नुपूर शर्मा को भी यही रियायत कल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। भले ही उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई।
मोहम्मद जुबैर और नुपूर शर्मा(Nupur Sharma)पर एक जैसे ही मामले दर्ज है लेकिन यूपी में जुबैर के खिलाफ एक के बाद एक छह मामले दर्ज हो गए थे और उनकी गिरफ्तारी एक के बाद एक केस में होती जा रही थी,जिसके ऊपर पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि यह दुष्चक्र है।
इसलिए उन्हें उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों से तत्काल जमानत दी जाएं।
मोहम्मद जुबैर को 20,000हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी(Mohammed-Zubair-gets-interim-bail-by-Supreme-Court-in-all-6-UP-cases)है।
अब मोहम्मद जुबैर की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सभी FIR दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी हैं।
वहीं, जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा। वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा है कि अब जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेगा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 6 FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके लिए अभियुक्त को दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करने को कहा है।
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