बड़ी खबर : जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के मामले की सुनवाई 5 बेंच ही करेगी
Article 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई
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नयी दिल्ली (समयधारा) : बड़ी खबर : जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के मामले की सुनवाई 5 बेंच ही करेगी l
जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने (removal-of-section-370)को लेकर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा है कि इस केस को 7 जजों की बेंच तक लेकर जाने की कोई जरुरत नहीं है l
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 हटाने को लेकर 7 जजों की सविंधान पीठ को सौपे जाने पर
आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सुनवाई पूरी की l इससे पहले, जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर हुई,
एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया l 5 जजों की बेंच के पास अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिकाएं l
कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया l
इस पर AG ने कहा यह संवेदनशील मामला l इस फैसले से दूसरें मुल्क फायदा उठाएंगे l
इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर दिया है , हम इस पर कुछ नहीं कर सकते l हमें पता है हम क्या कर रहे है l
अगर याचिकाएं आई है तो सुनवाई करना हमारा काम l 7 दिन के अन्दर केंद्र सरकार से जवाब मांगा l
इस पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते में मामले पर सुनवाई करेगा l
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गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था l
जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने दो केन्द्रशासित राज्यों में बदल दिया l लद्दाख को एक अलग केंद्रशासित राज्य बना दिया गया l
इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज 3 याचिकाएं आई थी जिस पर CJI ने फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सात दिन के अन्दर जवाब मांगा है l
वही CJI ने सभी याचिकाओं पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करने की बात कही l
इससे पहले, जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने इतिहासिक फैसला लेते हुए केंद्र वहा से धारा 370 को ख़त्म कर दिया l
अब जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं रहा। लद्दाख को एक अलग राज्य बना दिया गया है।
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धारा 370 का केवल एक खंड छोड़कर बाकी सभी खंड संविधान से हटा दिए गए है। अब जम्मू-कश्मीर दिल्ली की तरह केंद्र शासित राज्य होगा।
विशेष राज्य का दर्जा और इसके तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं छिन्न ली गई है।
अब देश के बाकी राज्यों की ही तरह जम्मू-कश्मीर पर अब भारत का संविधान और केंद्र का शासन लागू होगा।
धारा 370 हटने से धारा 35ए भी खत्म हो चुकी है।
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