lockdown 3: आज से उप्र में इन चीजों पर छूट और प्रतिबंध
कार्य स्थल पर मास्क लगाना और फेसकवर अनिवार्य। मास्क का पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा...
Lockdown 3 services allowed-ban in Uttar Pradesh
नई दिल्ली: कोविड19 (COVID-19) के कारण लगे लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) में उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने सोमवार को रेड,ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ बातों में छूट दी है लेकिन साथ ही कुछ बातों में पाबंदियां भी लगाई गई (UP what open and shut) है।
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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (YogiAdityaNath) ने औद्योगिक और वित्तीय गतिविधियों को सोमवार से शुरू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही ऑरेंज और रेड जोन में पचास से ज्यादा कर्मियों वाले संस्थानों को बिना सार्वजनिक वाहनों पर निर्भर हुए
विशेष परिवहन की सुविधा भी दे दी है। ऐसे विशेष परिवहनों में कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए दो गज की दूरी बनानी होगी और क्षमता से केवल आधे लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी।
दुकान में काम करने वालों और ग्राहकों को भी मास्क लगाना होगा। एक समय में पांच लोगों को ही लेनदेन की अनुमति होगी।
निजी और सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग होगी और इन दफ्तरों में दो शिफ्ट्स के बीच एक घंटे का गैप होगा।
इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी साफ किया है कि कर्मचारियों को भोजन अलग-अलग करना होगा।
दो लोगों को बीच छह फीट की दूरी होनी चाहिए। मीटिंग में दस से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।
लिफ्ट में भी 4 से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी।
चलिए अब बताते है कि उत्तर प्रदेश में आज से किन बातों पर छूट है और किन पर पाबंदी?
Lockdown 3 में यूपी में ये काम या सेवाएं खुली रहेंगी
Lockdown 3 services allowed-ban in Uttar Pradesh
- विशेष परिवहन की सुविधा 50 से ज्यादा श्रमिक वाले संस्थानों को।
- सभी उद्योगा को मालिकों और श्रमिकों को आपसी सहमति से ही काम के घंटे बढ़ाने की अनुमति होगी। यह सिस्टम आगे आने वाले तीन महीनों तक ही रहेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक तरह की औद्योगिक गतिविधियों को छूट।
- थूकने, गुटखा और तंबाकू इत्यादि पर बैन रहेगा।
- गैरजरूरी लोग कार्यस्थल पर नहीं आ सकेंगे।
– शहरों में केवल उन्हीं निर्माणों को इजाजत होगी, जहां पर श्रमिकों को बाहर से लाने की जरूरत न पड़े। इसी तरह रेन्यूबल एनर्जी को अनुमति होगी।
-नगर-निगम और नगर-पालिका सीमा के भीतर शहरी क्षेत्रों में सभी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स और बाजार बंद रहेंगे।
– मार्केट व शॉपिंग कांप्लेक्स में केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुल सकेंगी। अन्य पर प्रतिबंध।
-ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खुलने की छूट,केवल मॉल को छोड़कर। सभी में दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य होगा।
-ई-कामर्स के द्वारा जरूरी वस्तुओं की खरीदी की अनुमति।
Lockdown 3 services allowed-ban in Uttar Pradesh
– 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे। सभी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। अन्य कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा।
-शहरों में एसईजेड, निर्यात ओरिएंटेड यूनिट, औद्योगिक टाउनशिप में दवा उत्पादन, चिकित्सीय उपकरण व कच्चे माल की यूनिट को अनुमति।
-जूट उद्योग को भीड़ न होने की शर्त पर अनुमति। सभी परिसर कीटाणुनाशक से संक्रमण रहित किए जाएंगे।
– लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत एक्शन लिया जाएगा।
Lockdown 3 services allowed-ban in Uttar Pradesh
उप्र में सार्वजनिक स्थल के लिए नियम
– प्रत्येक जोन में रहने वालों को सार्वजनिक स्थल पर मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य होगा।
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य।
– सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते।
– शादी-समारोह के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते शामिल।
– अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोग नहीं हो सकते एकत्र।
– दंड के साथ सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना (स्थानीय विधि अनुसार)
– पब्लिक प्लेस पर शराब पीने पर बैन, इनकी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी।
पांच से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। एक-दूसरे की दूरी छह फिट की होगी।
Lockdown 3 services allowed-ban in Uttar Pradesh
यूपी में कार्यस्थल के लिए जरूरी नियम
– कार्य स्थल पर मास्क लगाना और फेसकवर अनिवार्य। मास्क का पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा।
– कार्य स्थल के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन का पालन कराएंगे और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा।
– कार्य स्थल पर शिफ्ट के बीच उचित समय का अंतर होगा। भोजनावकाश के समय एक साथ एकत्र होने पर रोक।
– प्रवेश व निकासी द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश, सैनिटाइजर की व्यवस्था टच फ्री करनी होगी।
– कार्य स्थल क्षेत्र में शौचालय या अन्य स्थानों पर लगे दरवाजे, हैंडल को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा।
– सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिला और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घर में ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जरूरत पर बाहर निकलने की अनुमति होगी।
– सरकारी व निजी कार्यालयों में सभी कर्मियों को 100 प्रतिशत आरोग्य सेतु ऐप लोड करना होगा।
– वह बैठकें नहीं होंगी, जिन्में अधिक लोगों की जरूरत होगी।
– कार्यालयों में कोविड-19 के लिए अधिकृत अस्पताल की सूची रखी जाएगी और इसके लक्षण दिखाई देने पर कर्मचारी को भर्ती कराना होगा।
– कार्यालय स्थल में क्वॉरंटीन सेंटर भी चिह्नित किए जाएंगे, जिसे जरूरत पर भर्ती होने तक कर्मचारी को इसमें रखा जाएगा
– व्यक्तिगत, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित सुविधा सोशल डिस्टेंडिंग के साथ की जाएगी।
– समुचित साफ-सफाई व स्चछता के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
Lockdown 3 services allowed-ban in Uttar Pradesh
(इनपुट एजेंसी से भी)