Train टिकट कराने जा रहे है कैंसिल, तो जान लें कैसे टिकटों पर नहीं मिलेगा रिफंड
भारतीय रेलवे(Indian Railway)ने टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड के कई नियम जारी किए (Train-ticket-cancellation-refund-rules-IRCTC-ticket-cancellation-online)है,जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
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नई दिल्ली:कई बार ऐसे मौके अचानक ही आ जाते है जब आपको अपना ट्रेन टिकट कैंसिल(Train Ticket) करवाना पड़ जाता है।
तब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है कि अगर आपने अपना कंफर्म टिकट या आरएसी,तत्काल या फिर वेटिंग यानि कोई सा भी टिकट कैंसिल करवा दिया,तो आपको रिफंड(Train-ticket-cancellation-refund-rules)मिलेगा भी या नहीं और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा।
दरअसल,भारतीय रेलवे(Indian Railway)ने टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड के कई नियम जारी किए (Train-ticket-cancellation-refund-rules-IRCTC-ticket-cancellation-online)है,जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
कुछ ऐसे ट्रेन टिकट भी है जिन्हें कैंसिल कराने पर आपको रिफंड नहीं(Railway-ticket-ka-refund-kab-nhi-milta)मिलता, तो वहीं कुछ ऐसे ट्रेन टिकट भी है जिन्हें अगर आप आखिरी समय में भी कैंसिल करवा देंगे तो पूरा रिफंड मिल जाएगा।
आईआरसीटीसी(IRCTC-ticket-cancellation-online) की वेबसाइट पर जाकर या फिर ऑनलाइन टिकट कैंसिल कराने के कई नियम है,जिनके बारे में जानने से आपको पता चल जाएगा कि किस ट्रेन टिकट को कितने घंटे पहले कैंसिल कराने पर आपको कितना रिफंड मिलेगा और वो कौनसे रेल टिकट है,जिन्हें कैंसिल कराने पर आपको रिफंड नहीं(Train-ticket-cancellation-refund-rules-IRCTC-ticket-cancellation-online-Railway-ticket-ka-refund-kab-nhi-milta)मिलेगा।
चलिए बताते है इसके बारे में विस्तार से:
आपका टिकट तत्काल(Tatkal Confirm Ticket)हो या फिर कंफर्म या आरएसी या फिर वेटिंग ट्रेन टिकट,सभी के लिए आईआरसीटीसी ने कैंसिलेशन और रिफंड नियम बनाएं(Train-ticket-cancellation-refund-rules)है।
इन नियमों(Railway Rules)के मुताबिक कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको अपने ट्रेन टिकट का रिफंड नहीं मिलता और कई बार कैंसिलेशन चार्जेस काटकर आपको पूरा रिफंड आपके अकाउंट में दे दिया जाता(Train-ticket-cancellation-refund-rules-IRCTC-ticket-cancellation-online-Railway-ticket-ka-refund-kab-nhi-milta)है।
फेस्टिव सीजन हो या फिर घूमने जाना या घूमकर कहीं से आप वापस आ रहे है, तो ऐसे में अपना रेल सफर प्लान करने से पहले ही आप अगर जान लें कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट कैंसिल करने के क्या नियम बनाएं(Indian Railway train ticket cancellation refund rules)है, कौन से ट्रेन टिकट पर आपको कितना रिफंड मिल जाएगा।
प्रोसेसिंग फीस क्या होगी, तो आपकी जेब पर अचानक भार नहीं पड़ेगा और सफर का मजा भी बना रहेगा।
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ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कब रिफंड नहीं मिलता?
-ट्रेन टिकट कन्फर्म है और ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 4 घंटे से पहले टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं तो रेलवे की तरफ से किसी भी तरह का रिफंड नहीं(Train-ticket-cancellation-refund-rules-IRCTC-ticket-cancellation-online-Railway-ticket-ka-refund-kab-nhi-milta)मिलता।
RAC और वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड के नियम
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-ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाता है।
-वहीं अगर आप एसी क्लास के लिए टिकट कैंसिल कराते हैं तो 65 रुपये का चार्ज वसूल किया जाता है।
-वहीं अगर आप 4 घंटे पहले ही ये टिकट कैंसिल कराते है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन के लिए क्या नियम है?
-ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले जनरल क्लास (2S) में 60 रुपए प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज देना होगा।
-स्लीपर क्लास में 120 रुपए की कटौती होगी।
-AC चेयर कार और थर्ड AC में 180 रुपए का चार्ज काटा जाएगा।
-सेकंड AC में 200 रुपए, फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपए की कटौती की जाएगी। साथ ही GST भी लगेगा।
-स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर GST नहीं लगता, जबकि AC क्लास के टिकट पर रेलवे GST चार्ज करता है।
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कितना पैसा कटेगा ?
-कन्फर्म ट्रेन टिकट के मामले में शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराते हैं तो कुल रकम का 25% तक काटा जाएगा।
-ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट का आधा पैसा यानी 50% काटा जाएगा।
-ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए तो इसके बाद रिफंड का एक भी पैसा नहीं मिलेगा।
-वेटलिस्ट और RAC टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले जरूर कैंसिल करा लें। नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा।
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