1 October से बदल गए है यह नियम, जाने क्या आपके जेब पर डलेगा डाका..?
आज से क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन, अटल पेंशन योजना, NPS के ई-नॉमिनेशन और क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट महंगा होने के साथ ही कुल 6 नियम बदल गए हैं।
1st october rules change know LPG cylinder price Atal pention yojna NPS E-Nomination Credit-Debit-Card tokenization
नयी दिल्ली (समयधारा) : हर महीने की एक तारीख आपके-हमारे लिए खुशियाँ या गम साथ लेकर आती है l
घरेलू गैस सिलिंडर से लेकर बैंक के नए-नए नियम हो या फिर कोई योजना का बंद या शुरू होना हो वो सब हर महीने की एक तारीख को लागू होते है l
यह बदलाव हमारें लिए कभी ख़ुशी लेकर आते है तो कभी गम भी लाते है l
सबसे पहले जानते है किन-किन चीजो में बदलाव हुआ है l
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- घरेलू गैस सिलिंडर के दाम (LPG Cylinder Price)
- रेंट पेमेंट चार्जेज (Rent Payment Charges)
- टोकनाइजेशन (Tokenisation of cards)
- अटल पेंशन योजना
- क्रेडिट और डेबिट कार्ड मास्टर डायरेक्शंस :
- NPS के ई-नॉमिनेशन
घरेलू गैस सिलिंडर के दाम (LPG Cylinder Price)
पिछले महीने की तरह इस बार भी 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों को न ही घटाया गया है और न ही बढ़ाया गया है।
इस बार भी घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नवरात्रि और त्योहारों में एलपीजी सिलेंडर के दाम को कम कर दिया है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह कटौती कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यानी 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर में की है।
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कमर्शियल सिलेंडर के दाम में अधिकतम 35.50 रुपये की कमी की गई है। दिल्ली में 25.50 रुपये कम किये गए हैं।
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कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है।
एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले महीने 1 सितंबर को 100 रुपये तक कम की गई थी।
1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली में इंडेन का 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 25.5 रुपये
कोलकाता में 36.5 रुपये मुंबई में 32.5 रुपये चेन्नई में 35.5 रुपये तक कम किया गया है।
दिल्ली में इंडेन का 19 किलो का सिलेंडर 1885 रुपये की जगह 1859.5 रुपये में मिलेगा। दिल्ली में 25.50 रुपये दाम कम किये गए हैं।
मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 1844 रुपये में मिलेगा। पहले यहां दाम 1811.5 रुपये था।
यहां कीमतों मे 32.50 रुपये की कमी की गई है। चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर 2045 रुपये की जगह अब 2009.50 रुपये में मिलेगा।
कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 1995.50 रुपये में मिलेगा। पहले यह 1959 रुपये में मिल रहा था। यहां कीमत सबसे अधिक 36.50 रुपये तक कम की गई है।
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रेंट पेमेंट चार्जेज :
ICICI Bank ने क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट पर एक फीसदी चार्ज का नियम लागू करने जा रहा है। 20 अक्टूबर से यह चार्ज लगना शुरू हो जाएगा।
अभी किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर चार्ज नहीं लगता था।
Redgiraffe Cred Paytm और मैजिकब्रिक्स जैसी थर्ड पाटी वेबसाइट या ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड से रेंट का पेमेंट किया जा सकता है।
यह चार्ज वेबसाइट की तरफ से लगाई जाने वाली 0.4 से 2 फीसदी की प्रोसेसिंग फीस से अलग होगी।
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टोकनाइजेशन (Tokenisation of cards):
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए RBI के टोकनाइजेशन (Tokenisation of cards) रूल्स 1 अक्टूबबर से लागू हो जाएंगे।
मर्चेंट वेबसाइट्स आपके कार्ड का नंबर CVV या एक्सपायरी डेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अपने सर्वर पर स्टोर नहीं कर पाएंगे।
कार्ड के यूजर को वेबसाइट पर कोई सामान खरीदने से पहले एक टोकन क्रिएट करना पड़ेगा
और उस टोकन को उस खास वेबसाइट (भविष्य में इस्तेमाल के लिए) पर सेव (Save) करना होगा।
आप चाहे तो पेमेंट के वक्त टोकन जेनरेट कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल के लिए सेव कर सकते हैं।
हालांकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन प्रोसेस अनिवार्य नहीं है।
कस्टमर के पास अपने कार्ड को मर्चेंट वेबसाइट पर टोकनाइज नहीं करने का विकल्प है।
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ऐसी स्थिति में कस्टमर को वेबसाइट पर हर ट्रांजेक्शन के वक्त कार्ड की डिटेल एंटर करनी होगी।
इनमें 16 डिजिट का कार्ड नबंर एक्सपायरी डेट और कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) शामिल होंगे।
टोकनाइजेशन का मकसद क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाना है।
इससे अगर मर्चेंट वेबसाइट के डेटा लीक हो जाते हैं तो फ्रॉड करने वाले आपके कार्ड का दुरूपयोग नहीं कर सकेंगे।
अटल पेंशन योजना :
इनकम टैक्स चुकाने वाले लोग 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना (APY) में कंट्रिब्यूट नहीं कर सकेंगे।
यह स्कीम मुख्य रूप से कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए है। इस स्कीम में 1000 से लेकर 5000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है।
क्रेडिट और डेबिट कार्ड मास्टर डायरेक्शंस :
इस साल अप्रैल में RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर डायरेक्शंस जारी किए थे।
ये 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे। कार्ड जारी होने के 30 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी एक्टिवेट नहीं किया जाता है तो
कार्ड जारी करने वाले बैंक को क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कार्डहोल्डर से ओटीपी आधारित सहमति हासिल करनी होगी।
इस नियम का मकसद कार्ड के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाना और उसका दुरूपयोग रोकना है।
कार्ड जारी करने वाले बैंक को कस्टमर पर कोई कॉस्ट लिए बगैर क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करना होगा।
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NPS के ई-नॉमिनेशन:
1 अक्टूबर से NPS के सब्सक्राइबर्स के लिए e-nomination प्रोसेस आसान हो जाएगा।
अभी नॉमिनेशन को अपडेट करने के उनके ऑनलाइन रिक्वेस्ट्स को नोडल ऑफिसर या कंपनी (जहां वह नौकरी करता है) को अथॉराइज्ड करना पड़ता है।
इससे काफी समय लग जाता है। नए नियम लागू होने के बाद अगर 30 दिन के अंदर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करता है तो
नॉमिनेशन रिक्वेस्ट अपने आप सिस्टम की तरफ से एक्सेप्ट हो जाएगा।
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आप जो भी निवेश करते हैं उसमें नॉमिनेशन अनिवार्य है। सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड्स हाउसेज को कहा है कि वे सभी म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट में नॉमिनेशन अनिवार्य रूप से कराएं।
1 अक्टूबर 2022 से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले इनवेस्टर को या तो नॉमिनेशन कराना होगा या यह रिक्वेस्ट सब्मिट करना होगा कि वे नॉमिनेशन नहीं कराना चाहते।