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नई दिल्ली : विश्व के कई देशों सहित भारत में भी कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए लॉकडाउन जारी है l
इस वजह से कई प्रवासी मजदुर, छात्र, तीर्थयात्री, पर्यटक अपने घर से दूर कही दूसरी जगहों पर फंस गए है l
इस पर 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने इन्ही फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है l
नई MHA गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे l लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमती की जरूरत होगी l
इसका मतलब साफ़ है की इस के लिए संबंधित राज्य सरकार की रजामंदी आवश्यक है l
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश इस प्रकार है l
- दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से ही मिलेगी
- घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा l
- सभी राज्यों को फंसे हुए लोगों को भेजने, अपने यहां बुलाने के लिये नोडल प्राधिकारी नियुक्त करने होंगे
- मानक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा l
- नोडल अधिकारी अपने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में फंसे लोगों को पंजीकृत करेंगे l
- अगर फंसे हुए लोगों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो राज्य एक-दूसरे से परामर्श कर सड़क मार्ग से आवाजाही पर परस्पर सहमत हो सकते हैं l
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गौरतलब है कि इन फंसे हुए लोगों को लेकर पूरे देश में कई दिनों से विवाद जारी था l
राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि बड़े-बड़े राज्यों में इसे लेकर काफी रस्साकस्सी का माहौल बना हुआ था l
बिहार सरकार ने अपने यहाँ इन फंसे हुए लोगों को आने के लिए मना कर दिया था और गेंद उसने केंद्र सरकार के पाले में डाल दी थी l
पर आज गृहमंत्रालय के जारी आदेश से अब फैसला बिहार सरकार को लेना होगा l
यहाँ आपको यह भी बता दे की कुछ छात्र संगठनों ने बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था l
गृह मंत्रालय के इस फैसले से फंसे हुए लोगों को बड़ी राहत मिली होगी l
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