
Corona Virus : home ministry issues new guidelines
नईं दिल्ली (समयधारा) : कोरोना की नईं गाइडलाइंस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की
इसके तहत अब सिनेमा हॉल को अधिक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गयी है,
वही स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की भी इजाजत दे दी गई है।
देश में कोरोना संक्रमण के केसों (Cororna Case) में रोजाना आ रही गिरावट के मद्देनजर, केंद्र सरकार अनलॉक के माध्यम से धीरे-धीरे देश में लागू पाबंदियों को समाप्त कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना संबंधी नए गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी,
वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी।
यह नया गाइडलाइंस (Coronavirus Guidelines) एक फरवरी से लागू होगा।
Corona Virus : home ministry issues new guidelines
इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी।
इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन,
शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।
बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।
गाइडलाइंस में कहा गया कि संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की SOP के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी।
सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी।
अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित SOP जारी करेगा।
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है।
Corona Virus : home ministry issues new guidelines
युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी।