दिल्ली/NCR में 9 नवंबर से 30 नवंबर मध्यरात्रि तक पटाखों पर बैन, न मानने पर सजा
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली में 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है और न मानने पर डेढ़ साल से लेकर 6साल तक की सजा का प्रावधान भी किया है...
firecrackers bans in Delhi-NCR till Nov 30 by NGT
नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus) वायु प्रदूषण के कारण और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है।
हवा का स्तर भी दिल्ली में इतना ज़हरीला हो गया है कि दिल्ली/एनसीआर (National Capital Region) में दिवाली पर पटाखे जलाने और उनकी बिक्री को पूरी तरह बैन कर दिया गया है।
सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ताजे आदेश में कहा है कि दिल्ली/NCR में 9 नवंबर से 30 नवंबर की आधी रात तक पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध (firecrackers bans in Delhi-NCR till Nov 30) लगा दिया गया है।
इतना ही नहीं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली में 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह बैन (Delhi govt bans firecrackers in Delhi) लगा दिया है और न मानने पर डेढ़ साल से लेकर 6साल तक की सजा का प्रावधान भी किया है।
दूसरी ओर हरियाणा (Haryana) में पटाखे 2 घंटे जलाने और बेचने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है।
दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण (air pollution) खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध का कदम खतरनाक वायु प्रदूषण और दिवाली के बाद बदत्तर होने वाले हालातों को देखते हुए लिया गया है।
NGT का यह आदेश दिल्ली और आसपास के कम से कम दर्जन भर जिलों में लागू होगा।
firecrackers bans in Delhi-NCR till Nov 30 by NGT
हालांकि NGT ने केवल दिल्ली-एनसीआर (Delhi/NCR)में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य शहरों में भी पटाखों पर बैन को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं।
ट्रिब्यूनल का कहना है कि जिन शहरों में प्रदूषण की स्थिति सामान्य है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) की ओर से जारी किए गए ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं।
साथ ही नए साल पर रात 12 बजे से साढ़े 12 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जा सकती है।
NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों के सभी प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिया कि वे प्रदूषण की स्थिति पर निगरानी रखें और संबंधित अथॉरिटी को इसकी जानकारी दें।
इस मामले में NGT जुर्माने का प्रावधान अपने पहले आदेश में कर चुकी है. प्रतिबंधित इलाके में नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है।
पटाखा (firecrackers) बेचने वालों पर 10 हज़ार का जुर्माना, जबकि पटाखा जलाने वालों पर 2 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा। यह इस साल भी लागू है।
बता दें कि इसके पहले देश के कई राज्य दीवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगा चुके हैं।
इनमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, ओडि़शा, पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्य हैं. हालांकि, हरियाणा ने रविवार को एक नए आदेश में कहा था कि लोग दीवाली पर दो घंटों के लिए पटाखे जला सकते हैं।
firecrackers bans in Delhi-NCR till Nov 30 by NGT
(इनपुट एजेंसी से भी)