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Love Jihad: यूपी सरकार ने पास किया ‘लव जिहाद अध्यादेश’, शादी के लिए धर्मांतरण पर DM से लेनी होगी परमिशन

इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है...

Love Jihad:UP govt passed unlawful conversions bill ordinance

लखनऊ:उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार(Yogi Adityanath)ने आखिरकार विवादास्पद लव जिहाद कानून बनाने का रास्ता साफ (Love jihad Ordinance in UP)  ही दिया।

यूपी कैबिनेट (UP govt passed) ने मंगलवार को गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश पास(unlawful conversions bill ordinance) कर दिया।

इस अध्यादेश के अनुसार, अब उत्तर प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्म के शख्स के साथ शादी करना चाहता है,

तो उसे शादी से दो महीने पहले ही उस क्षेत्र के DM से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस बात का खुलासा राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किया।

 

Love Jihad bill या गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश की प्रमुख बातें:

Love Jihad:UP govt passed unlawful conversions bill ordinance:

-प्राप्त जानकारी के अनुसार,योगी आदित्यनाथ सरकार के अध्यादेश में दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा।इसके लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देना होगा।

-बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

 -सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक सजा

-इसके अतिरिक्त इस अध्यादेश प्रावधान है कि नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा मिलेगी।

-इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

-इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

 

Love Jihad:UP govt passed unlawful conversions bill ordinance:

गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश पर योगी के मंत्री

गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को लेकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है।

जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है।

उन्होंने कहा, ‘बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें ज़बरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है।

इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसपर कानून को लेकर एक आवश्यक नीति बनी, जिसपर कोर्ट के आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई है।’

यूपी के मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि शादी धर्मांतरण का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद(Love Jihad) में जो भी शामिल पाया जाएगा, उनके पोस्टर लगवाए जाएंगे।

प्यार के नाम पर मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू लड़कियों को कथित तौर पर बहला-फुसला कर या जबरन धर्मांतरण को अक्सर लव जिहाद का नाम दिया जाता है।

 

Love Jihad:UP govt passed unlawful conversions bill ordinance

 

(इनपुट एजेंसी से भी)

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