NO लव-जिहाद! मध्य प्रदेश सरकार ला रही कानून,गैर जमानती होंगी धाराएं,5 साल सजा
जो कपल अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहते है। इस विधेयक में उनके लिए भी प्रावधान है...
No love Jihad MP govt to be table Madhya Pradesh Freedom of Religion bill 2020
नई दिल्ली: लव जिहाद (love Jihad) को लेकर भाजपा का शुरू से कड़ा रूख रहा है। हरियाणा के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार भी लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने जा रही है।
जिसके तहत लव जिहाद कानून अपराध होगा और इसमें लिप्त आरोपी और उसके सहयोगी को न केवल पांच साल सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी बल्कि गैर जमानती धाराएं भी लगेंगी।
यह कहना है मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh) के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र (narottam-mishra)का।
सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।@BJP4MP @mohdept @DGP_MP pic.twitter.com/59bTrpl6Pn
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 17, 2020
बकौल नरोत्तम मिश्र मध्य प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद से जुड़ा बिल ‘मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, 2020(Madhya Pradesh Freedom of Religion bill 2020)’ लाने जा रही है।
इस विधेयक के अंतर्गत लव जिहाद के आरोपी और इस अपराध में सहयोग करने वाले लोगों के खिलाफ गैर-जमानती धाराएं(non-bailable-offence) लगेंगी। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में 5 साल की सजा का भी प्रावधान होगा।
अपनी इच्छा से शादी के लिए एक महीना पहले डीएम को देनी होगी सूचना
इस बिल के अंतर्गत जिस भी शख्स का धर्मांतरण किया गया है, उसके माता-पिता या भाई-बहन को अनिवार्य रूप से शिकायत दर्ज करानी होगी।
जो कपल अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहते है। इस विधेयक में उनके लिए भी प्रावधान है।
अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है तो जो धार्मिक नेता इस प्रक्रिया को करवाएगा, उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक महीने पूर्व ही इसके बारे में सूचित करना होगा।
शादी में सहयोगी को भी माना जाएगा अपराधी
विधेयक में यह घोषित करने का प्रावधान होगा कि कोई शादी बलपूर्वक या धोखाधड़ी या बहला-फुसलाकर धर्मांतरण के बाद हुई है, तो इस अपराध में सहयोग करने वालों के भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
सहयोग करने वालों को भी मुख्य अपराधी के तौर पर माना जाएगा।
इस महीने की शुरुआत में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान(Shivraj Singh Chouhan) पहले ही इस बात के संकेत दे चुके थे।
उन्होंने कहा था कि लव के नाम पर जिहाद की अनुमति किसी कीमत में नहीं होगी और उसके लिए मध्य प्रदेश भी जरूरी कानूनी प्रावधान करेगा।
कोई भी यह हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा। कट्टरवाद फैलाने और लव के नाम पर जिहाद की अनुमति नहीं होगी।
No love Jihad MP govt to be table Madhya Pradesh Freedom of Religion bill 2020