अब लॉकडाउन में नहीं मिलेगी आपको पूरी सैलरी, सरकार ने आदेश लिया वापस
गृह सचिव द्वारा 29 मार्च को जारी किया गया आदेश शामिल नहीं है...
नई दिल्ली: No full salary during lockdown now- लॉकडाउन में अब आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। सरकार ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है।
देश में 25 मार्च से 56 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) लागू है। लॉकडाउन (Lockdown) के पहले चरण में ही कंपनियों और नियोक्ताओं को आदेश दिया गया था
कि कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान काम पर न आने के बावजूद भी पूरा वेतन देना (Lockdown pay full salary order) होगा।लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने इस पुराने आदेश को वापस ले लिया है।
इससे उद्योग जगत, कंपनियों और नियोक्ताओं ने गहरी राहत की सांस ली है लेकिन कर्मचारियों की मुश्किलें अब बढ़ गई है।
गौरतलब है कि देश में पहले चरण का लॉकडाउन 25 मार्च को लागू किया गया था। इसके बाद 29 मार्च को गृह सचिव ने नए दिशा-निर्देश जारी करके सभी कंपनियों और अन्य नियोक्ताओं को कहा था
कि वे ऑफिस या प्रतिष्ठान बंद रहने की अवस्था में भी अपने कर्मचारियों को महीना पूरा होने पर बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें।
अब जब लॉकडाउन का चौथा चरण है तो सरकार ने अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया (No full salary during lockdown now) है।
देशभर में सोमवार 18 मई से लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) लागू हो गया है जोकि 31 मई तक चलेगा। देश में अभी तक लॉकडाउन 25 मार्च के बाद से तीन बार बढ़ाया जा चुका है।
चौथे चरण के लॉकडाउन (lockdown 4.0)के लिए गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को नए दिशानिर्देश जारी किए है।
लॉकडाउन4 के लिए जारी नए दिशानिर्देश
इन नए निर्देशों में कहा गया है कि जहां तक इस आदेश के तहत जारी परिशिष्ट में कोई दूसरा प्रावधान नहीं किया गया हो,
वहां आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1) के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा जारी आदेश 18 मई 2020 से अमल में नहीं माने (full salary order withdrawal by government) जाएं।
लॉकडाउन की नई गाइडलांइस में नहीं है 29 मार्च का आदेश
गृह सचिव द्वारा जारी रविवार को नए दिशा-निर्देश में 6 प्रकार के मानक परिचालन प्रोटोकॉल का जिक्र है।
इनमें से ज्यादातर निर्देश लोगों के आने-जाने से संबंधित हैं। इसमें गृह सचिव द्वारा 29 मार्च को जारी किया गया आदेश शामिल नहीं (No full salary during lockdown now)है।
उक्त आदेश में सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि किसी भी कटौती के बिना नियत तिथि पर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करें, भले ही लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनकी वाणिज्यिक इकाई बंद हो।
No full salary during lockdown now
(इनपुट एजेंसी से भी)