
Punjab CM Bhagwant Mann took strict decision of Songs Ban in Punjab
पंजाब/नयी दिल्ली (समयधारा) : पंजाब(Punjab) में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) ने कानून व्यवस्था को और सख्त कर दियाl
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने कानून-व्यवस्था (Law & Order) के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से हो रही आलोचनाओं के बीच,
रविवार को नियमों को सख्त करते हुए हथियारों (Weapons) के सार्वजनिक प्रदर्शन (सोशल मीडिया समेत)
और गन कल्चर (Gun Culture) और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर प्रतिबंध (Punjab Songs Ban) लगा दिया।
इस संबंध में जारी एक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने अगले तीन महीने में शस्त्रों के लाइसेंस की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
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इस दौरान कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही औचक जांच भी की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सभाओं (Public Rally), धार्मिक स्थलों (religious places),
शादी समारोहों और दूसरे कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और इनके प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए।
इसमें कहा गया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरी बयानबाजी में लिप्त लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए।
राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था और कई सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार को विपक्षी दलों,
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Punjab CM Bhagwant Mann took strict decision of Songs Ban in Punjab
जैसे शिरोमणि अकाली दल (SAD), BJP और कांग्रेस (Congress) की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
पंजाब में हाल ही में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। चार नवंबर को शिवसेना (टकसाली) के नेता सुधीर सूरी और 10 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी।
इसके पहले जालंधर में मार्च महीने के दौरान अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबियन और मई में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या (Sidhu Moose Wala Murder) को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला था।
इसी तरह मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट-ग्रेनेड से भी हमला किया गया था।
राज्य के गृह विभाग ने पुलिस प्रमुख, पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा कि
मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।
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रविवार को जारी आदेश के मुताबिक, शस्त्रों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। आदेश में आगे कहा गया है कि
तीन महीने के भीतर शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा की जानी चाहिए और अगर किसी गलत व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया है, तो उसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।
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आदेश में कहा गया है कि आने वाले दिनों में अलग-अलग जगहों पर औचक निरीक्षण किया जाए।
ताजा आदेश पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल के एक दिन बाद आया है।
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(इनपुट एजेंसी से भी)