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1st July Rules change:आज से AC,बाइक खरीदना हुआ महंगा,जानें किन नियमों में बदलाव से आपकी जेब पर पड़ा असर

यह बदलाव(Rules change)मुख्य रूप से आर्थिक लेन-देन में ज्यादा हुए है,जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने जा रहा है।

1st-July-Rules-change-impact-on-you-आज,1 जुलाई 2022 से कई अहम नियमों में बदलाव हो गया है।

यह बदलाव(Rules change)मुख्य रूप से आर्थिक लेन-देन में ज्यादा हुए है,जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने जा रहा(1st-July-Rules-change-impact-on-you)है।

एक जुलाई से बदले नियमों के कारण अब आपके लिए एयर कंडीशनर,बाइक खरीदना महंगा हो जाएगा। साथ ही डेबिट,क्रेडिट कार्ड(Debit/Credit Card),क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) और आधार-पैन लिंकिंग(Aadhar-PAN Card Linking) से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव हुआ है।

जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।

RBI पहले ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर चुका है और स्पष्ट भी कर चुका है कि आने वाले दिनों में अभी और महंगाई बढ़ेगी।

इस महंगाई की मार सीधे आपके जीवन और जेब पर(1st-July-Rules-change-impact-on-you)पड़ेगी।

 

 

 

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1 जुलाई 2022 से बदलें नियम

 

 

 

 

चलिए अब आपको बताते है कि 1 जुलाई 2022 से कौन-कौन से नियमों में बदलाव हो गया है:1st-July-Rules-change-impact-on-you

आधार कार्ड -पैन लिंकिंग पर अब 1,000 रुपये शुल्क

आज यानि एक जुलाई से आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर अब आपको 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। अभी तक यह 500 रुपये था।

हालांकि, मार्च तक यह मुफ्त था।

मार्च, 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद लिंक कर सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

बाइक और एसी खरीदना हुआ महंगा
1 जुलाई से बाइक की कीमतें बढ़ेंगी। हीरो मोटो कॉर्प 3,000 रुपये तक दाम बढ़ाने वाली है। दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 5 स्टार एसी खरीदना 10 फीसदी तक महंगा हो जाएगा।

 

 

 

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डीमैट खाता हो जाएगा निष्क्रिय
अगर 30 जून तक आपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो अब यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप शेयर बाजार में खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। शेयर आपने खरीद भी लिया तो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। केवाईसी पूरा होने पर ही यह ट्रांसफर होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं कर पाएंगे सेव

एक जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक Credit Debit card डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे. इस नियम के लागू हो जाने के बाद से ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्रहकों की कार्ड डिटेल्स अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाएंगे।

इससे आम उपभोक्‍ता के डेटा की सुरक्षा होगी।

 

 

 

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क्रिप्टोकरेंसी पर अब एक फीसदी टीडीएस
एक जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर एक फीसदी का टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग के अनुसार, इसमें सभी तरह की एनएफटी और डिजिटल मुद्राएं आएंगी। इस साल बजट में इसे घोषित किया गया था।

 

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