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Delhi कोरोना का कहर जारी,1000 से अधिक कोरोना केस,दो की मौत

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के कारण पॉजिटिविटी रेट 4.64 फीसदी पर पहुंच गया है।

Delhi Corona update-दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में एक दिन में 1000से ज्यादा नए कोविड-19 केस दर्ज हुए है।

इतना ही नहीं,कोरोना से दो मरीजों की मौत भी हो गई है।

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के कारण पॉजिटिविटी रेट 4.64 फीसदी पर पहुंच गया(positivity rate-4.64per) है।

दिल्ली में कोरोना के मामले (Delhi Corona update)बीते करीब ढाई महीने में सबसे ज्यादा हो गए हैं। जबकि सक्रिय कोरोना मरीजों (Delhi Covid Cases) की संख्या हज़ार के पार हो गई है।

बीते 24 घण्टे के दौरान 1042 नए कोरोना केस आए(1042 new COVID-19 cases report-in-24-hours) हैं, 10 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा मामले राजधानी में मिले हैं।

इससे पहले 10 फरवरी 2022 को 1104 केस सामने आए थे।

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आज कोरोना संक्रमण(Coronavirus)दर 4.64 फीसदी है। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3253 हो गई है। 15 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा सक्रिय कोरोना मरीज राजधानी में हो गए हैं।

सक्रिय मरीजों की संख्या 15 फरवरी को 3397 थी।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों (Delhi Corona update)के कारण ही मास्क लगाना दोबारा अनिवार्य कर दिया गया है

मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने के 3 हफ्ते के अंदर ही दिल्ली सरकार ने दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क(Mask in Delhi) अनिवार्य किया है।

किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना किया गया है।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों (Delhi Corona update)को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि निजी चार पहिया वाहनों में साथ सफर कर रहे लोगों को छूट होगी।

आदेश में जिक्र नहीं है कि किराये पर कैब या टैक्सी में यात्रियों के साथ यात्रा के दौरान लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा या नहीं, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें छूट नहीं होगी।

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दो दिन पहले 500 रुपये के जुर्माने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था।

दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था, क्योंकि तब कोविड के मामले बेहद कम थे।

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निजी वाहनों से यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार ने इस साल कम से कम दो मौकों पर अपने नियमों में बदलाव किया है। DDMA ने 4 फरवरी को निजी वाहन में यात्रा करने वाले अकेले व्यक्ति को बिना मास्क के रहने की अनुमति दी थी।

26 फरवरी से हालांकि यह कहा गया कि निजी वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर मास्क मानदंड का उल्लंघन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा

(इनपुट एजेंसी से भी)

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