Delhi में सार्वजनिक जगहों पर अब मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना नहीं-दिल्ली सरकार का फैसला
अब दिल्ली में आप बिना मास्क पब्लिक प्लेस में घूमते(Mask in Delhi)है, तो आपसे 500 रुपये जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।
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नई दिल्ली:फेस्टिव सीजन जारी है और ऐसे में बाजारों में भीड़भाड़ के साथ कोविड़(COVID-19) बढ़ना स्वाभाविक है,
लेकिन दिल्ली सरकार(Delhi Govt)ने कोविड प्रोटोकॉल के नियमों में दिल्लीवासियों को भारी राहत देते हुए एलान किया है कि अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क न लगाने पर कोई जुर्माना नहीं(Delhis-public-places-no-fine-for-not-wearing-masks-now-says-Delhi-Govt)लगेगा।
जी हां,अब दिल्ली में आप बिना मास्क पब्लिक प्लेस में घूमते(Mask in Delhi)है, तो आपसे 500 रुपये जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्लीवासी लापरवाही बरते हुए खुद भी मास्क(Mask)न लगाएं।
डीडीएमए (DDMA) की बैठक में दिल्ली में कोविड नियमों(Delhi COVID protocol)में नए बदलावों पर सहमति जताई गई है,जिनमें मास्क लगाने को लेकर ढ़ील दी गई( Delhis-public-places-no-fine-for-not-wearing-masks-now-says-Delhi-Govt)है।
अब दिल्ली में पब्लिक प्लेसेस में मास्क न लगाने पर 500 रुपए जुर्माना नहीं भरना होगा। जल्द ही इस नियम को वापस लिया जाएगा। डीडीएमए (DDMA) की ओर से इस मामले में सहमति दे दी गई है।
कुछ ही दिनों में संभवत: दो-तीन दिन में इस बाबत हेल्थ डिपार्टमेंट (Delhi Health Department) द्वारा आदेश भी जारी कर दिया जाएगा।
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कोरोना केयर सेंटरों को खाली करा वापस संस्थापकों को दिए जाएंगे
मास्क न लगाने पर जुर्माने के प्रावधान को हटाने के साथ ही एक और बड़ा निर्णय दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी की इस बैठक में लिया गया(Delhis-public-places-no-fine-for-not-wearing-masks-now-says-Delhi-Govt) है।
इसके मुताबिक बैठक में सहमति बनी है कि दिल्ली में तीन जगह बनाए गए कोविड केयर सेंटरों को खत्म कर खाली जगह उनकी संस्थाओं को वापस कर दी जाएगी।
इस बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव का कहना है कि सभी की सहमति से इस बात पर रजामंदी हुई है कि मास्क पहनना कोविड(Delhi Mask Rule)के उचित व्यवहार को बनाए रखने के लिए लाभदायक है।
फिर भी ये तय हुआ है कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश के तहत महामारी अधिनियम को 30 सितंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
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मास्क न लगाने पर जुर्माने का नियम इस तारीख से वापस लिया जाएगा नियम –
ऐसे में 30 सितंबर से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपए जुर्माना वापस लिया जाएगा।
इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी है कि जिस जगह पर तीन कोविड केयर सेंटर यानी सीसीसी बने हैं, उन्हें खाली कर उनकी संस्थाओं को वापस सौंपा जाएगा। इस बाबत आदेश जल्द ही पारित होंगे।
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